Baba Ramdev Patanjali Foods-भारत की जनता के साथ धोखा करने वाले बाबा रामदेव की फिर बढ़ी मुसीबत

भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद बाबा रामदेव की एक और कंपनी पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है

भारत की जनता के साथ धोखा करने वाले बाबा रामदेव की फिर बढ़ी मुसीबत

नई दिल्ली: योग गुरु रामदेव की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है.योग संस्थान के नाम पर करोड़ो की जमीन सरकार से कौड़ियों के भाव लेने वाले बीजेपी समर्थक व्यापारी बाबा रामदेव जो जनता को बीजेपी सरकार के सहयोग से बेवकूफ बनाते रहे है अब भारत की सुप्रीम अदालत के चककर लगा रहे है और अदालत से माफ़ करने की विनती कर रहे है। लेकिन भारत की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया और किसके सरंक्षण में किया ,माननीय सुप्रीम कोर्ट बाबा से व्यापारी बने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लेकर सख्त रुख अपना रही है क्योंकि बाबा रामदेव ने भारत की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद बाबा रामदेव की एक और कंपनी पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. पतंजलि फूड्स को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) आसूचना विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से यह बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए.इतना ही नहीं, इस बीच पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण के एक आदेश में यह जानकारी दी गई

आदेश के अनुसार, दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रेट और मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल हैं.

कंपनी द्वारा 26 अप्रैल को नियामक में जमा कराए गए विवरण के अनुसार, योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी को जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है. यह कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है. कंपनी ने कहा, ‘कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को कारण बताने के लिए कहा गया है कि 27,46,14,343 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि (ब्याज सहित) क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए, और क्यों जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.’

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) आसूचना विभाग ने एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 और उत्तराखंड राज्य माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 74 और अन्य लागू प्रावधानों का हवाला देते हुए नोटिस दिया है. बता दें कि पतंजलि फूड्स योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी है.

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